संवाददाता- बस्ती। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के अध्यक्षता में पराली जलाने के सम्बन्ध में गोष्ठी की गयी । गोष्ठी में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर पराली जलाने की घटनाओं को शून्य किये जाने के निर्देश दिये गये है के अनुपालन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश व विभिन्न शासनादेशो द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धाराओं के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने और कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे ।
पराली जलाने के मामले में जनपद में 87 मामले सामने आये जिसमें 13 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही, 11 के विरूद्ध मुकदमा और जुर्माने के रूप में 1.25 लाख निर्धारित किया गया। पराली जलाने के मामले में 9 लेखपाल, 14 सहायक विकास अधिकारी कृषि, 3 उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
उक्त के सन्दर्भ में 02 अभियोग भारतीय दण्ड संहिता की सम्बन्धित धाराओं में पंजीकृत कर 10 अभियुक्तो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है । प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु जनपद की चारो तहसीलो व 17 थानो पर होर्डिंग लगवायी गयी है तथा प्रत्येक ग्राम प्रधानो द्वारा अपने-अपने ग्राम में तथा जनपद के समस्त थानो पर बैठक कर प्रभावी प्रचार-प्रसार किया गया है कि पराली या अन्य कृषि अपशिष्ट को न जलाए जाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है ।किसी भी दशा में जनपद के किसी भी क्षेत्र में पराली या अन्य कृषि अपशिष्ट को जला कर वायु प्रदूषण फैलाने की घटना कारित न हो।
उक्त के सन्दर्भ में 02 अभियोग भारतीय दण्ड संहिता की सम्बन्धित धाराओं में पंजीकृत कर 10 अभियुक्तो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है । प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु जनपद की चारो तहसीलो व 17 थानो पर होर्डिंग लगवायी गयी है तथा प्रत्येक ग्राम प्रधानो द्वारा अपने-अपने ग्राम में तथा जनपद के समस्त थानो पर बैठक कर प्रभावी प्रचार-प्रसार किया गया है कि पराली या अन्य कृषि अपशिष्ट को न जलाए जाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है ।किसी भी दशा में जनपद के किसी भी क्षेत्र में पराली या अन्य कृषि अपशिष्ट को जला कर वायु प्रदूषण फैलाने की घटना कारित न हो।